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अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 6 से 8)

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति कक्षा 9 से 10

राजस्थान की सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी देखें।

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति कक्षा 9 से 10

वित्त पोषित:
केन्द्र प्रवर्तित योजना (75 प्रतिशत केन्द्रांश 25 प्रतिशत राज्यांश)
योजना का प्रकार:
व्यक्तिगत
Introduction
अनुसूचित जनजाति संवर्ग के कक्षा 09 से 10 में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति दी जाती है।
योजना के लिए पात्रता:
1. विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति संवर्ग का हो।

2. विद्यार्थी जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिकाओं द्वारा संचालित स्कूलों में एवं शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 09 से 10 में नियमित विद्यार्थी के रुप में अध्ययन कर रहा हो।

3. विद्यार्थी जिसके माता-पिता/जीवित न होने पर संरक्षक की वार्षिक आय रु 2.5 लाख से अधिक न हो।

4. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्रोत से अध्ययन हेतु अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नही मिल रहा हो।

5. विद्यार्थी जो गत सत्र में निचली कक्षा में अनुतीर्ण नहीं रहा हो। यदि वह किसी वर्ष की परीक्षा में अनुतीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी परन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उतीर्ण कर लेता है तो अगले सत्र से नई कक्षा में छात्रवृत्ति हेतु पात्र हो जाएगा। इसके लिए विद्यार्थी को पुनः नूतन छात्रवृत्ति आवेदन करना होगा।

6. विद्यार्थी जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित या अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो
अनुदान राशि
डेस्काॅलर छात्रवृत्ति की दरें (अधिकतम 10 माह हेतु)

1. छात्र-छात्रा 150/- प्रतिमाह

2. एकमुश्त अनुदान 750/- प्रति वर्ष

हाॅस्टलर छात्रवृत्ति की दरें (अधिकतम 10 माह हेतु)

1. छात्र-छात्रा 350/- प्रतिमाह

2. एकमुश्त अनुदान 1000/- प्रति वर्ष
आवश्यक दस्तावेज:
1. जाति प्रमाण-पत्र
2. आय प्रमाण-पत्र

3. जनआधार कार्ड

4. आधार नंबर
योजना के लिए आवेदन कैसे करें:
संबंधित विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है।
शैक्षणिक वर्ष:
2024-25
आधिकारिक वेबसाइट:
Preview
आवेदन का तरीका:
Offline / Online
सहायता केंद्र:
सम्बन्धित संस्था प्रधान / जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक- मुख्यालय
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