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सहयोग एवं उपहार योजना - विधवा अभिभावक

Introduction
1. Applicant should be a resident of Rajasthan State.
2. The annual family income of the applicant should not exceed Rs.50,000.
3. The age of the girl child should be more than 18 years.
4. Only 2 girls from a family will get the benefit of the scheme.
5. No member in the family of the widow female guardian should be more than 25 years.
6. In the case of widowed female guardian, the woman should not have remarried.
7. This scheme is for the marriage of girls of all categories of BPL / Antoday and Aastha card holder families.
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