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आपकी बेटी योजना

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मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजना

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Introduction
1. The applicant should be a native resident of Rajasthan.

2. Only girl students will be eligible for this scheme.
Only one girl of BPL category from each district is eligible for this scheme.
Only one girl of Orphan category from each district is eligible for this scheme.

3. Applicant who have secured first or second place in class 10th board examination conducted by Ajmer, Board of Secondary Education, Rajasthan in the district, and doing studying in class 11th is eligible for this scheme.

4. Only two girls from each district are eligible for this scheme.

5. Have attained minimum 75% marks.
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