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Chief Minister's Special Disabled Self-Employment Scheme

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Chief Minister's Special Disabled Self-Employment Scheme

Scheme Launched:
2013-14
Funded By:
राज्य सरकार द्वारा
Type of Scheme:
व्यक्तिगत
About the Scheme:
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा "मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना" योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों को 5,00,000/- रुपये की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी, जिनकी वार्षिक आय, उनके परिवार सहित, 2,00,000/- रुपये तक है, ताकि वे अपना स्वयं का रोजगार शुरू कर सकें। ऋण राशि का 50% या अधिकतम 50,000/- रुपये, जो भी कम हो, अनुदान दिया जाएगा।

स्व-रोजगार/व्यावसायिक गतिविधियाँ:

एसटीडी/पीसीओ, इलेक्ट्रिक मोटर (बिक्री एवं सर्विस), ऑटो पार्ट्स की दुकान, सोने चांदी के आभूषण बनाना, सोने चांदी की प्लेटिंग का काम, बिल्डिंग मटेरियल की दुकान, ढाबा रेस्टोरेंट, बर्तन की दुकान, साइकिल बिक्री, मरम्मत एवं किराया, दर्जी की दुकान, आर्टिफिशियल आभूषण की दुकान, किराना/पान/फल-फूल/सब्जी की दुकान, खाद, बीज, दवा, कृषि उपकरण की दुकान, टेंट हाउस, ड्राई क्लीन/वाशिंग की दुकान, बेकरी, किताब, स्टेशनरी की दुकान, इलेक्ट्रिकल सामान की दुकान, जूता, चप्पल बनाना एवं बिक्री, कपड़े की रंगाई एवं छपाई, टाइपिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक टाइपिंग, कंप्यूटर संस्थान, ब्यूटी पार्लर, रेडीमेड गारमेंट्स, मोबाइल कंप्यूटर रिपेयरिंग, स्टील फर्नीचर, आटा चक्की, कंप्यूटर, जेरॉक्स मशीन सेंटर, सॉफ्ट टॉयज बनाना, पशुपालन, स्प्रे पेंटिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग, मोबाइल रिपेयर एवं बिक्री, हार्डवेयर कंप्यूटर, कढ़ाई का काम, स्टील निर्माण, ललित कला, स्क्रीन प्रिंटिंग, दोपहिया वाहन सर्विस, कार सर्विसिंग एवं वाशिंग, कपड़ा मिलान केंद्र (महिलाएं), वाटर प्यूरीफायर बिक्री/सेवा, ई-मित्र, रेडीमेड गारमेंट्स, बुक बाइंडिंग, टीवी रिपेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स (घरेलू उपकरण), इंटीरियर डेकोरेशन, क्राफ्ट कार्य, डेयरी कार्य, पोल्ट्री फार्मिंग, टर्नर कार्य, फिटर कार्य, मशीनिस्ट कार्य, सी एवं फ्रिज रिपेयरिंग, रत्न कटिंग एवं पॉलिशिंग, यूपीएस/इन्वर्टर बिक्री एवं सेवा, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, डीटीपी/प्रिंटिंग मशीन, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र, जयपुर द्वारा समय-समय पर सुझाए गए अन्य व्यवसाय।
Eligibility For The Scheme:
1. आवेदक दिव्यांगजन अधिनियम, 1995 के अनुसार विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति होना चाहिए।

2. आवेदक की न्यूनतम विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।

3. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।

4. आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

5. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से ₹2,00,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।

6. आवेदक ने किसी अन्य स्वरोजगार सब्सिडी योजना जैसे "कियोस्क योजना" आदि के अंतर्गत लाभ नहीं लिया हो।

7. आवेदक पर बैंकों, सहकारी समितियों या सरकारी संस्थाओं से कोई ऋण बकाया नहीं होना चाहिए।

8. आवेदक के पास वैध विकलांगता प्रमाण पत्र एवं पासबुक होनी चाहिए।
Benefits of the Scheme:
वित्तीय सहायता

स्वरोजगार शुरू करने के लिए ₹5,00,000/- तक का ऋण।

ऋण राशि का 50% या अधिकतम ₹50,000, जो भी कम हो, सब्सिडी दी जाएगी।

नोटः यह ऋण एकमुश्त वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है।
Required Documents:
1. पासपोर्ट आकार का फोटो

2. उम्र का सबूत

3. विकलांगता प्रमाणपत्र

4. प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (योजना/व्यवसाय से संबंधित, यदि कोई हो)

5. स्व-घोषणा (निर्धारित प्रारूप में आय के संबंध में)

6. अधिवास प्रमाणपत्र

7. जाति प्रमाण पत्र

8. आय प्रमाण पत्र

9. ₹10 के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर हलफनामा

10. बैंक खाता विवरण/बैंक पासबुक

11. आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज
How to Apply For The Scheme:
चरण 1: इच्छुक आवेदक को जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधिकारी के कार्यालय में जाना चाहिए और भरे हुए आवेदन पत्र जारी करने और एकत्र करने के लिए विशेष रूप से नियुक्त कर्मचारियों से आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप की हार्ड कॉपी का अनुरोध करना चाहिए।

या

आवेदक को डाउनलोड करना चाहिएआवेदन फार्म आधिकारिक वेबसाइट से.

चरण 2: आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्वयं सत्यापित करें)।

चरण 3: विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को दस्तावेजों के साथ जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधिकारी को जमा करें।

चरण 4: जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें, जिसके पास आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे कि आवेदन जमा करने की तिथि और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) शामिल हो।


चरण 1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला अधिकारी आवेदन प्राप्त होने के एक माह के भीतर आवेदक की पात्रता का सत्यापन करेंगे।

चरण 2: पात्रता की पुष्टि होने के बाद, आवेदन को ऋण स्वीकृति के लिए संबंधित बैंक को भेज दिया जाएगा। बैंक द्वारा लागू नियमों के अनुसार ऋण स्वीकृत करने के बाद, अनुदान स्वीकृत किया जाएगा, और आवेदक को तदनुसार सूचित किया जाएगा।
Frequently Asking Questions:
❓ इस योजना के लिए कौन पात्र है?

🌟 न्यूनतम 40% विकलांगता वाले विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति, जिनकी आयु 18-55 वर्ष के बीच हो तथा जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹2,00,000 या उससे कम हो।

❓ इस योजना के तहत दी जाने वाली अधिकतम ऋण राशि क्या है?

🌟 लाभार्थी ₹5,00,000 तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

❓ यदि मैंने किसी अन्य स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण लिया है तो क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ?

🌟 नहीं, जो आवेदक पहले से ही समान योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त कर चुके हैं, वे पात्र नहीं हैं।

❓ अनुमोदन में कितना समय लगता है?

🌟 पात्रता जांच एक महीने के भीतर पूरी हो जाती है, उसके बाद बैंक प्रक्रिया होती है।

❓ मैं अपना आवेदन कहां प्रस्तुत कर सकता हूं?

🌟 आवेदन जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधिकारी को प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

❓ यदि मेरे पास बैंक से बकाया ऋण है तो क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ?

🌟 नहीं, आवेदकों पर कोई भी ऋण बकाया नहीं होना चाहिए।

❓ क्या मैं इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता हूँ?

🌟 नहीं, आवेदन जिला सामाजिक न्याय कार्यालय में जमा करना होगा।

❓ अधिक जानकारी के लिए मैं किससे संपर्क कर सकता हूं?

🌟 आवेदक अपने जिले के जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

❓ कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है?

🌟 ऋण राशि का 50% या ₹50,000, जो भी कम हो।

❓ आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

🌟 पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण, विकलांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण, बैंक विवरण, शपथ पत्र और भरा हुआ ऋण आवेदन पत्र।
Academic Year:
2024-25
Official Website:
Preview
Mode of Application:
Online
Note:
अभ्यर्थी द्वारा आवेदन संबंधित जिले के जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को किया जायेगा।
Starting Date For Filling The Application Form in The Scheme:
NA
Last Date For Filling The Application Form For The Scheme:
NA
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