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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

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आवासीय विद्यालय योजना

वित्त पोषित:
राज्य सरकार द्वारा
योजना का प्रकार:
व्यक्तिगत
Introduction
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आवासीय विद्यालय योजना 1997-98 से प्रारम्भ की गई थी। इस योजना का मूल उद्देश्य राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के प्रतिभावान छात्र/छात्राओं एवं निष्क्रमणीय पशुपालकों तथा भिक्षावृति एवं अन्य अवांछित गतिविधियों में लिप्त परिवारों के बच्चों को स्वच्छ एवं अच्छे वातावरण में कक्षा 6 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना हैं। राज्य में 22 आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है तथा आगामी शैक्षणिक सत्र 2018-19 से 3 आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जाना प्रस्तावित है।

22 आवासीय विद्यालयों में से 10 विद्यालय KfW जर्मनी के आर्थिक सहयोग से एवं 12 विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्मित है।

22 आवासीय विद्यालयों में से निम्न आवासीय विद्यालय विशेष वर्गों के लिए निम्नानुसार संचालित है:-

(i) गैर-जनजाति क्षेत्र में संचालित आवासीय विद्यालय केनपुरा (पाली), पावटा (नागोर), बगडी (दौसा), हिंगी (कोटा), अटरू (बारा), छाण (सवाई माधोपुर), मण्डोर (जोधपुर), भैंसवाडा (जालोर), वजीरपुरा (टोंक) एवं आटूण (भीलवाडा)। (ii) जनजाति क्षेत्र में संचालित आवासीय विद्यालय खोडन (बांसवाडा) एवं खेडाआसपुर (डूंगरपुर) (iii) हरियाली (जालौर), धनवाडा (झालावाड) एवं सागवाडा (डूंगरपुर) निष्क्रमणीय पशुपालकों के बालकों हेतु आवासीय विद्यालय। (iv) मण्डाना (कोटा) भिक्षावृति व अन्य अवांछित वृत्तियों में लिप्त परिवारों के बालकों हेतु आवासीय विद्यालय।

(v) देवनारायण आवासीय विद्यालय तेलीखेडा, सुवाना (भीलवाडा), चाण्डपुरा (जालोर), युसुफपुरा (टोंक), बालेटा (अलवर), देवलेन (करौली) एवं हिण्डौली (बूंदी)। (vi) जैसिन्धर स्टेशन (बाडमेर) आवासीय विद्यालय बालक 280 क्षमता तथ मच्छीपुरा (सवाई माधोपुर) एवं अमरपुरा (दौसा) दो बालिका आवासीय विद्यालय 280-280 क्षमता के संचालन की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

सभी विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2017-18 में कुल 7855 बालक/बालिकाऐं अध्ययनरत है। सत्र 2018-19 की प्रवेश प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है।
योजना के लिए पात्रता:
योजना का उद्देश्य :- के.एफ.डब्ल्यू, जर्मनी द्वारा प्रदत्त वृहद आर्थिक सहयोग व राज्य सरकार द्वारा निर्मित आवासीय विद्यालयों के सुन्दर, स्वच्छ एवं शिक्षानुकूल वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। योजना किन वर्गों के लिए - राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछडा वर्ग तथा निष्क्रमणीय, भिक्षावृति एवं अंवाछित वृत्तियों में लिप्त परिवारों व आर्थिक पिछडा वर्ग के गरीब बालक/बालिकाओं के लिए। योजना हेतु पात्रता: राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग एवं आर्थिक पिछडा वर्ग के बी. पी.एल. परिवारों के बालक/ बालिकाओं के प्रवेश उपरान्त शेष रिक्त स्थानों पर ऐसे परिवार जिनकी सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 2. 50 लाख रूपये से कम हो आवासीय विद्यालय में प्रवेश ले सकते है। प्रवेश हेतु आरक्षण का प्रतिशत-
अनुदान राशि
देय सुविधाएँ :- इन विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन, स्कूल ड्रेस, पाठ्यपुस्तकें, लेखन सामग्री आदि का समस्त व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता हैं।

राज्य सरकार द्वारा आवासीय विद्यालयों में ई-ट्यूशन की सुविधा प्रदान किया जाना नियत किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा आवासीय विद्यालयों में ई-ट्यूशन की सुविधा प्रदान किया जाना नियत किया गया है।
आवेदन का तरीका:
Online
नोट:
नोटः- अधिक जानकारी हेतु विभागीय बेवसाईट http://www.sje.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है एवं दूरभाष नम्बर 0141-2220278 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
योजना में आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि:
14-11-2024
योजना के लिए आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि:
31-01-2025
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