85-960-86-960   |    support@mygovtschemes.in
खोज
डैशबोर्ड
     English English  हिंदी (Hindi) हिंदी (Hindi)  ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi) ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)
मेरी सरकारी योजनाएँ
  • घर
  • एनएसपी
  • राज्य योजनाएँ
    • यूपी योजनाएं
    • राजस्थान की योजनाएं
      • पालनहार योजना
      • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
      • स्कूल शिक्षा विभाग
      • उच्च एवं तकनीकी शिक्षा
      • विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों का निदेशालय
      • चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
      • अल्पसंख्यक विभाग
      • पंचायती राज और ग्रामीण विकास
      • श्रम विभाग
      • विशेष योजनाएँ
      • राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम
      • उद्योग विभाग
      • महिला एवं बाल विकास विभाग
      • Other
      • कृषि विभाग
      • जेल विभाग
      • छात्रवृत्ति
      • पशुपालन विभाग
      • मुख्यमंत्री योजनाएं
  • पीएम योजनाएँ
  • लाभार्थी योजना पोर्टल
  • संपर्क करें

Other

  1. घर
  2. राजस्थान सरकार की योजनाएं
  3. Other
श्रेणियाँ
  • पालनहार योजना 9
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 62
  • स्कूल शिक्षा विभाग 8
  • उच्च एवं तकनीकी शिक्षा
  • विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों का निदेशालय
  • चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
  • अल्पसंख्यक विभाग
  • पंचायती राज और ग्रामीण विकास
  • श्रम विभाग
  • विशेष योजनाएँ
  • राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम 6
  • उद्योग विभाग
  • महिला एवं बाल विकास विभाग
  • Other 16
  • कृषि विभाग 1
  • जेल विभाग 1
  • छात्रवृत्ति 2
  • पशुपालन विभाग 1
  • मुख्यमंत्री योजनाएं 1
सबसे ज्यादा देखा गया

Chief Minister's Special Disabled Person Honor Pension Scheme

उज्ज्वला योजना

बकरी विकास योजना

राजस्थान की सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी देखें।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना

वित्त पोषित:
राज्य सरकार द्वारा
योजना का प्रकार:
व्यक्तिगत
योजना के लिए पात्रता:
1. केन्द्र सरकार द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना माह फरवारी 2009 से प्रारम्भ की गई है। राजस्थान सरकार ने इस योजना को दिनांक 24.11.2009 से स्वीकृति दी है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार के वे व्यक्ति जो बहु निःशक्तता या गुरूत्तर निःशक्तता से ग्रसित है और जिनकी आयु 18 वर्ष व अधिक है, पेंशन के पात्र हैं।

इस योजना में पात्रता रखने वाले निःशक्त "निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995" में वर्णित निम्न 7 श्रेणियों में आने वाले निःशक्तजनों को पात्र माना जायेगा। (i) अंधता (ii) कम दृष्टि (iii) कुष्ठ रोग मुक्त (iv) श्रवण शक्तिह्रास (v) चलन निःशक्तता (vi) मानसिक मंदता (vii) मानसिक रूग्णता
अनुदान राशि
पेंशन दरः-18 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को रू. 750/- प्रतिमाह पेंशन देय है। जिसमें 80 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रु. 300/- प्रतिमाह एवं 80 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को रू. 500/- प्रतिमाह केन्द्रीयांश तथा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती हैं।
आवेदन का तरीका:
Online
साझा करना

नई टिप्पणी जोड़ें

न्यूज़लैटर सदस्यता पॉपअप

अभी सदस्यता लें

नवीनतम अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें।


सम्पर्क करने का विवरण

पता
 डाबङी, राजस्थान, 335503

हमें कॉल करें
 85-960-86-960

ईमेल
 support@mygovtschemes.in

कम्पनी के बारे में

  • के बारे में
  • कर्मचारी
  • प्रशंसापत्र
  • गोपनीयता
  • नियम एवं शर्तें
  • संपर्क करें

त्वरित सम्पक

  • सेवाएं
  • उत्पादों
  • समाचार
  • FAQ
  • ब्लॉग
  • तस्वीरें
  • वीडियो

हमारा न्यूज़लेटर

हमारे समाचार पत्र के सदस्य बनें

© 2025 सर्वाधिकार सुरक्षित . मेरी सरकारी योजनाएँ
Powered by Codinger

By using this website you accept our cookies and agree to our privacy policy, including cookie policy.
[ गोपनीयता ]