Indira Gandhi National Disabled Pension Scheme
Funded By:
राज्य सरकार द्वारा
Type of Scheme:
व्यक्तिगत
Eligibility For The Scheme:
1. केन्द्र सरकार द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना माह फरवारी 2009 से प्रारम्भ की गई है। राजस्थान सरकार ने इस योजना को दिनांक 24.11.2009 से स्वीकृति दी है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार के वे व्यक्ति जो बहु निःशक्तता या गुरूत्तर निःशक्तता से ग्रसित है और जिनकी आयु 18 वर्ष व अधिक है, पेंशन के पात्र हैं।
इस योजना में पात्रता रखने वाले निःशक्त "निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995" में वर्णित निम्न 7 श्रेणियों में आने वाले निःशक्तजनों को पात्र माना जायेगा। (i) अंधता (ii) कम दृष्टि (iii) कुष्ठ रोग मुक्त (iv) श्रवण शक्तिह्रास (v) चलन निःशक्तता (vi) मानसिक मंदता (vii) मानसिक रूग्णता
इस योजना में पात्रता रखने वाले निःशक्त "निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995" में वर्णित निम्न 7 श्रेणियों में आने वाले निःशक्तजनों को पात्र माना जायेगा। (i) अंधता (ii) कम दृष्टि (iii) कुष्ठ रोग मुक्त (iv) श्रवण शक्तिह्रास (v) चलन निःशक्तता (vi) मानसिक मंदता (vii) मानसिक रूग्णता
अनुदान राशि
पेंशन दरः-18 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को रू. 750/- प्रतिमाह पेंशन देय है। जिसमें 80 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रु. 300/- प्रतिमाह एवं 80 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को रू. 500/- प्रतिमाह केन्द्रीयांश तथा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती हैं।
Mode of Application:
Online
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