85-960-86-960   |    support@mygovtschemes.in
खोज
डैशबोर्ड
     English English  हिंदी (Hindi) हिंदी (Hindi)  ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi) ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)
मेरी सरकारी योजनाएँ
  • घर
  • एनएसपी
  • राज्य योजनाएँ
    • यूपी योजनाएं
    • राजस्थान की योजनाएं
      • पालनहार योजना
      • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
      • स्कूल शिक्षा विभाग
      • उच्च एवं तकनीकी शिक्षा
      • विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों का निदेशालय
      • चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
      • अल्पसंख्यक विभाग
      • पंचायती राज और ग्रामीण विकास
      • श्रम विभाग
      • विशेष योजनाएँ
      • राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम
      • उद्योग विभाग
      • महिला एवं बाल विकास विभाग
      • Other
      • कृषि विभाग
      • जेल विभाग
      • छात्रवृत्ति
      • पशुपालन विभाग
      • मुख्यमंत्री योजनाएं
  • पीएम योजनाएँ
  • लाभार्थी योजना पोर्टल
  • संपर्क करें

जेल विभाग

  1. घर
  2. राजस्थान सरकार की योजनाएं
  3. जेल विभाग
श्रेणियाँ
  • पालनहार योजना 9
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 62
  • स्कूल शिक्षा विभाग 8
  • उच्च एवं तकनीकी शिक्षा
  • विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों का निदेशालय
  • चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
  • अल्पसंख्यक विभाग
  • पंचायती राज और ग्रामीण विकास
  • श्रम विभाग
  • विशेष योजनाएँ
  • राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम 6
  • उद्योग विभाग
  • महिला एवं बाल विकास विभाग
  • Other 16
  • कृषि विभाग 1
  • जेल विभाग 1
  • छात्रवृत्ति 2
  • पशुपालन विभाग 1
  • मुख्यमंत्री योजनाएं 1
सबसे ज्यादा देखा गया

कारागृह कल्याण योजना

राजस्थान की सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी देखें।

कारागृह कल्याण योजना

वित्त पोषित:
राज्य सरकार द्वारा
योजना का प्रकार:
व्यक्तिगत
Introduction
पैरोल नियमानुसार, कारागृह में रह रहे बन्दियों को उनके अच्छे चाल-चलन, व्यवहार होने एवं परिवीक्षा अधिकारी द्वारा बन्दी के अच्छे चाल-चलन की रिपोर्ट प्राप्त होने पर बन्दी को नियमों में निर्धारित समय के लिए पैरोल पर रिहा किया जाता है। बन्दी की इस पैरोल अवधि के दौरान बन्दी, कल्याण अधिकारी की देखरेख में अपने परिवार के साथ रहते हैं।

पैरोल नियमानुसार, कारागृह में रह रहे बन्दियों को उनके अच्छे चाल-चलन, व्यवहार होने एवं परिवीक्षा अधिकारी द्वारा बन्दी के अच्छे चाल-चलन की रिपोर्ट प्राप्त होने पर बन्दी को नियमों में निर्धारित समय के लिए पैरोल पर रिहा किया जाता है। बन्दी की इस पैरोल अवधि के दौरान बन्दी, कल्याण अधिकारी की देखरेख में अपने परिवार के साथ रहते हैं।

गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। राजस्थान पुलिस महानिदेशक (कारागार) राजीव दासोत के अनुसार राज्य की कारागृहों में कुशल एवं अकुशल बंदी श्रमिकों की नई मजदूरी दर 249 रुपए और 225 रुपए निर्धारित की गई हैं। इससे पहले यह राशि 209 रुपए और 189 रुपए थी।
आधिकारिक वेबसाइट:
Preview
आवेदन का तरीका:
Offline / Online
साझा करना

नई टिप्पणी जोड़ें

न्यूज़लैटर सदस्यता पॉपअप

अभी सदस्यता लें

नवीनतम अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें।


सम्पर्क करने का विवरण

पता
 डाबङी, राजस्थान, 335503

हमें कॉल करें
 85-960-86-960

ईमेल
 support@mygovtschemes.in

कम्पनी के बारे में

  • के बारे में
  • कर्मचारी
  • प्रशंसापत्र
  • गोपनीयता
  • नियम एवं शर्तें
  • संपर्क करें

त्वरित सम्पक

  • सेवाएं
  • उत्पादों
  • समाचार
  • FAQ
  • ब्लॉग
  • तस्वीरें
  • वीडियो

हमारा न्यूज़लेटर

हमारे समाचार पत्र के सदस्य बनें

© 2025 सर्वाधिकार सुरक्षित . मेरी सरकारी योजनाएँ
Powered by Codinger

By using this website you accept our cookies and agree to our privacy policy, including cookie policy.
[ गोपनीयता ]