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एकल महिला पेंशन

एकल महिला पेंशन
Introduction
Chief Minister Ekal Nari Samman Pension Scheme Eligibility Rules
1. This pension scheme only for those women who are widowed / divorced / abandoned.
2. For this pension scheme , women age should be 18 or more than 18 years.
3. The annual income of the women applicant should not exceed Rs.48,000/- from all sources.
4. Women applicant who have been identified in Central BPL / State BPL or Antyodaya families are also eligbilbe for single women pension.
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