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Social Justics and Empowerment Department

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Mukhyamantri Kanyadan Yojana

Mukhyamantri Kanyadan Yojana
Scheme Launched:
2006
Funded By:
राज्य सरकार द्वारा
About the Scheme:
मुख्यमंत्री कन्यादान योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों, शेष वर्गों के बीपीएल परिवारों, अन्त्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों की कन्याओं, पालनहार योजना में लाभान्वित कन्याओं तथा स्वयं महिला खिलाडियों के विवाह हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है।
Eligibility For The Scheme:
मुख्यमंत्री कन्यादान योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों, शेष वर्गों के बीपीएल परिवारों, अन्त्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों की कन्याओं, पालनहार योजना में लाभान्वित कन्याओं तथा स्वयं महिला खिलाडियों के विवाह हेतु पात्र है।

1. योजना के अन्तर्गत सहायता केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही दी जा सकेगी।

2. योजना केवल 18 वर्ष या अधिक आयु की किन्ही 2 कन्या संतानों के विवाह हेतु ही लागू होगी।

3. योजनान्तर्गत आर्थिक दृष्टि से ऐसी कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु।

अनुदान के लिये पात्रता निम्नानुसार होगीः-

1). महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई हो तथा उसने पुनर्विवाह नहीं किया है।

2). विधवा की मासिक आय हर स्त्रोत से 50,000 रूपये वार्षिक से अधिक नहीं हो।

3). परिवार में 25 वर्ष व इससे अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य परिवार में नहीं हो।
Benefits of the Scheme:
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर 31,000/- हथलेवा राशि एवं यदि कन्या दसवी पास हो तो 10,000/- एवं स्रातक पास कन्या को 20,000/- अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

शेष सभी वर्गो के बीपीएल परिवारों, अन्त्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों, पालनहार में लाभार्थियों की कन्याओं के विवाह पर तथा महिला खिलाडियों के स्वयं के विवाह पर 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर 21,000/-, हथलेवा राशि व दसवीं पास कन्या को 10,000/- एवं स्नातक पास कन्या को 20,000/- अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
Required Documents:
विभागीय वेबसाइट पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची

1. आवेदक का जनाधार

2. आवेदक का मूलनिवास, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता

3. बीपीएल कार्ड अथवा अन्त्योदय प्रमाण पत्र अथवा आस्था कार्ड अथवा

4. आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिला का पेंशन भुगतान आदेश/पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र तथा 25 वर्ष से अधिक आयु के वयस्क कमाने वाला पुत्र नहीं होने का स्वघोषणा पत्र अथवा

5. विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र अथवा व्यक्ति को 40% अथवा आर्थिक निशक्तता का प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र

6. पालनहार योजना में लाभान्वित होने का प्रमाण पत्र अथवा

7. राज्य स्तर से जारी खिलाडी होने का प्रमाण पत्र। प्रतियोगिता में पदक जीतने के प्रमाण पत्र के साथ आय प्रमाण पत्र

8. कन्या का विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र

9. कन्या का जन्म प्रमाण पत्र

10. कन्या के शैक्षणिक दस्तावेज

11. वर का जन्म प्रमाण पत्र

12. अनाथ बालिका के आवेदन में माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र

13. दस्तावेज प्रमाणीकरण के संबंध में स्वघोषणा पत्र

14. दस्तवेजो की सत्यता के सम्बन्ध में पोर्टल पर ऑनलाइन स्वघोषणा पत्र

15. आवेदक और वर वधू की फोटो

नोटः- क्रम संख्या 2, 3, 4, 5, 8 एवं 9 पर अंकित दस्तावेज आवेदन से पूर्व जनाधार में अपडेट करवाना आवश्यक है तथा शेष दस्तावेजों की मूल प्रति श्रेणीवार अपलोड करना आवश्यक है।
How to Apply For The Scheme:
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आवेदन हेतु नजदीकी ईमित्रा अथवा स्वयं की एसएसओ आईडी (SSO ID) के द्वारा एस.एस.ओ. पोर्टल के माध्यम से (sso.rajasthan.gov.in) आवेदन किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजनान्तर्गत आवश्यक दस्तावेजों का विवरण निम्नानुसार हैः-

1. आवेदक का जनाधार

2. आवेदक का मूलनिवास, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता

3. बीपीएल कार्ड अथवा अन्त्योदय प्रमाण पत्र अथवा आस्था कार्ड अथवा

4. आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिला का पेंशन भुगतान आदेश/पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र तथा 25 वर्ष से अधिक आयु के वयस्क कमाने वाला पुत्र नहीं होने का स्वघोषणा पत्र अथवा

5. विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र अथवा व्यक्ति को 40% अथवा आर्थिक निशक्तता का प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र।

6. पालनहार योजना में लाभान्वित होने का प्रमाण पत्र अथवा

7. राज्य स्तर से जारी खिलाडी होने का प्रमाण पत्र। प्रतियोगिता में पदक जीतने के प्रमाण पत्र के साथ आय प्रमाण पत्र

8. कन्या का विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र

9. कन्या का जन्म प्रमाण पत्र

10. कन्या के शैक्षणिक दस्तावेज

11. वर का जन्म प्रमाण पत्र

12. अनाथ बालिका के आवेदन में माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र

13. दस्तावेज प्रमाणीकरण के संबंध में स्वघोषणा पत्र

14. दस्तवेजो की सत्यता के सम्बन्ध में पोर्टल पर ऑनलाइन स्वघोषणा पत्र

15. आवेदक और वर वधू की फोटो

नोटः- क्रम संख्या 2, 3, 4, 5, 8 एवं 9 पर अंकित दस्तावेज आवेदन से पूर्व जनाधार में अपडेट करवाना आवश्यक है तथा शेष दस्तावेजों की मूल प्रति श्रेणीवार अपलोड करना आवश्यक है।
Note:-
अभ्यर्थी आवेदन से पूर्व अपने सभी दस्तावेज जनाधार/ई-वाल्ट/डिजीलहृकर में अद्यतन कर ले जिससे अनावश्यक विलम्ब/परेशानी न हो।

अभ्यर्थी आवेदन से पूर्व अपने बैंक खाता विवरण की पूर्ण रूप से जांच कर ले जिससे बैंक खाता अक्रियाशील अथवा त्रुटि आदि होने के कारण भुगतान में समस्या उत्पन्न ना हो।
Academic Year:
2024-25
Official Website:
Preview
Mode of Application:
ऑनलाइन
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